भारत में स्त्रियों की सुरक्षा को लेकर बहुत ही कड़े कानून बनाए गए हैं ,ताकि उनका कोई शोषण ना कर सके और यदि शोषण हुआ हो तो उन्हें न्याय प्राप्त हो सके इस हेतु आईपीसी की धारा 376 बनाई गई है। इसका भी कई भागों में विभाजन किया गया है ताकि सभी महिलाओं को सरक्षण प्रदान किया जा सकें।
क्या है IPC 376
इस धारा के तहत यदि किसी महिला का बलात्कार होता है तो आरोपी को पाँच साल से दस साल की सजा का प्रावधान है।
रेयर टू रेयरेस्ट की श्रेणी के केस मे आरोपियों को सजा ए मौत भी दी जा सकती है ।
इस धारा के अंतर्गत सारी महिलाओं को सुरक्षा प्रदान की जाती हैं चाहे वो स्कूल,कॉलेज,मंदिर,पुलिस,या खेल विभाग,पुलिस विभाग किसी भी विभाग के पुरुष द्वारा शोषित महिला हो ।
डरा धमका कर, जबरन नशा पिला कर,या बहला कर बनाया गया शारीरिक संबंध बलत्कार की श्रेणी मे आता है ।
पल्लवी वर्मा
स्वरचित
बलात्कार पर कानून
# I challenge you #Article 10
Originally published in hi
Pallavi verma
18 May, 2020 | 1 min read
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